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एक वाहन जिसके क्षेत्राधिकार में मोटर वाहन के मालिक वाहनों सामान्य रूप से रखा जाता है, जहां व्यापार के निवास या जगह नहीं है में एक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। हरियाणा में चिंतित एसडीओ (सी) परिवहन वाहनों के अलावा अन्य सभी मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया है, 6 + 1 तक बैठने की क्षमता वाले मोटर वाहनों। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शेष सभी वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया है । पंजीकरण के निशान के लिए प्रत्येक श्रृंखला के 1-100 , पंजीकरण परिवहन आयुक्त , हरियाणा के कार्यालय में किया जाता है