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निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के मूल में उत्पादित या उसके पते के प्रमाण के रूप में एक सत्यापित प्रति की जा सकती है : -

• निर्वाचक नामावली
• जीवन बीमा योजना
• पासपोर्ट
• केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किए गए वेतन पर्ची
• टेलीफ़ोन बिल
• बिजली शुल्क विधेयक
• जल प्रभार विधेयक
• पहचान पत्र जिला सैनिक बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिए जारी किए
• फर्म / कंपनी के मामले में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
• सेल्स टैक्स विभाग द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र
• आय कर रिटर्न
• सेवा कर रिटर्न
• हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मामले में छात्रावास वार्डनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र
• विवाह के रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
• जिला प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
• किराए विलेख / बिक्री के समझौते
• चिंतित एसएचओ से रिपोर्ट
• पहचान पत्र के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में रोजगार प्रमाणपत्र
• सरकार द्वारा जारी किए गए आवास आवंटन पत्र। विभाग
• संपदा कार्यालय द्वारा जारी किए गए स्वामित्व पत्र
• आवेदक पर्याप्त कारण के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, वहां पंजीकरण प्राधिकारी पते के सबूत के रूप में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष आवेदक द्वारा शपथ दिलाई किसी भी शपथ पत्र स्वीकार कर सकते हैं