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ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक आमतौर पर रहता है या व्यापार पर किया जाता है, जिसमें क्षेत्र में लाइसेंस प्राधिकारी होने क्षेत्राधिकार के द्वारा जारी किया जाता है। हरियाणा में सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के लिए परिवहन वाहनों और सर्वग्राही ड्राइव करने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। उप मंडल अधिकारी (नागरिक) एक परिवहन वाहन या उसके अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर एक सर्वग्राही छोड़कर वाहनों के सभी प्रकार के ड्राइव करने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।